ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख और जुर्माना: 15 सितंबर के बाद क्या खतरे हैं

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख

ITR फाइलिंग का नया डेडलाइन क्यों बढ़ा?

वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की मूल अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से पोर्टल संबंधी दिक़्क़तों और करदाताओं की सुविधा के लिए किया गया।

देर से फाइल करने पर क्या होगा जुर्माना?

स्थितिफीस / जुर्मानाब्याज / अन्य असर
आय ₹5 लाख तक₹1,000 की लेट-फाइल फीसयदि टैक्स बकाया है तो ब्याज लागू
आय ₹5 लाख से अधिक₹5,000 की लेट फीस1% प्रति माह ब्याज लागू
कर बकायाअतिरिक्त ब्याज §234B / §234C के तहतलागू अवधि तक ब्याज देना होगा

कौन-कौन करदाता 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं?

श्रेणीविवरण
गैर-ऑडिट करदातावे व्यक्ति और HUF जिनकी आय पर ऑडिट नहीं होता
ऑडिट आवश्यक करदाताजिन व्यवसायों को §44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए अलग अंतिम तिथि है

देर से फाइलिंग के अन्य नुकसान

  • रिफंड में देरी होगी।

  • गलत जानकारी या छुपाई गई आय पर नोटिस आ सकता है।

  • समय पर फाइल न करने पर पुराने टैक्स रेजीम (Old Tax Regime) चुनने का विकल्प खत्म हो सकता है।

  • बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस अगले वर्षों में कैरी फ़ॉरवर्ड नहीं होगा।

ITR फाइल करने के तुरंत सुझाव

सुझावविवरण
प्री-फिल्ड डेटा का उपयोग करेंइससे समय बचेगा और त्रुटि कम होगी
पोर्टल पर समय रहते लॉग-इन करेंआख़िरी दिन पर तकनीकी समस्या आ सकती है
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार रखेंजिन पर ऑडिट लागू है, वे पहले से रिपोर्ट जमा करें
Belated ITR का विकल्प जानें15 सितंबर के बाद भी 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइलिंग संभव है, पर जुर्माना और ब्याज लगेगा

क्या डेडलाइन फिर बढ़ सकती है?

कई करदाता और संगठन पोर्टल की गड़बड़ियों का हवाला देकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि 15 सितंबर 2025 अंतिम तिथि होगी।

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय है। समय पर फाइल न करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए अंतिम समय तक इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द ITR फाइल करना सुरक्षित है।

Disclaimer: यह ब्लॉग केवल सूचना उद्देश्य के लिए है। करदाताओं को सलाह है कि वे फाइलिंग से पहले आधिकारिक पोर्टल और कर सलाहकार की मदद से जानकारी की पुष्टि करें। इस जानकारी के आधार पर होने वाली किसी भी वित्तीय हानि या आवेदन अस्वीकृति के लिए यह वेबसाइट ज़िम्मेदार नहीं होगी।

नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप अपनी ITR फाइलिंग कैसे कर रहे हैं और क्या आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा?

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