ITR फाइलिंग डेडलाइन 2025: फिर बढ़ेगी आखिरी तारीख? आयकर विभाग की तैयारियों में देरी से टैक्सपेयर्स परेशान, एक्सपर्ट्स बताए कारण – Form 5, 6, 7 के ऑनलाइन-ऑफलाइन यूटिलिटी न मिलने से लाखों करदाता इंतजार में, डेडलाइन बढ़ने की चर्चा जोरों पर

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख AY 2025-26 के लिए पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह बढ़ोतरी सरकार द्वारा ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव और टेक्निकल तैयारी में देरी के चलते की गई थी। अब जबकि सिर्फ 50 दिन बचे हैं, कई करदाता परेशान हैं कि जरूरी ऑनलाइन या ऑफलाइन यूटिलिटी अभी तक उपलब्ध नहीं है, खासकर ITR फॉर्म 5, 6 और 7 के लिए।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई थी?
CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने पहले कहा था कि ITR फॉर्म्स की संरचना और सामग्री में सुधार करने, पारदर्शिता बढ़ाने और आसान कम्प्लायंस के लिए बदलाव जरूरी थे, जिसके चलते टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को अपडेट करने में अतिरिक्त समय लग रहा है। यही वजह थी कि केंद्र सरकार ने 31 जुलाई की बजाय डेडलाइन 15 सितंबर कर दी।
फॉर्म 5, 6, 7 की यूटिलिटी क्यों नहीं उपलब्ध?
आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के फॉर्म जारी तो कर दिए हैं, लेकिन फॉर्म 5, 6 और 7 के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूटिलिटी (यूजर इंटरफेस) अभी तक जारी नहीं हुई है। इन फॉर्म्स की तकनीकी जटिलताओं, नए डाटा रिपोर्टिंग नियमों और पुराने सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। यह देरी खासकर उन टैक्सपेयर्स के लिए मुश्किल पैदा कर रही है जो ट्रस्ट, कंपनियां या पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और लाखों की संख्या में हैं।
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, बार-बार तकनीकी समस्याओं के कारण इस सीजन में ITR फाइलिंग और ज्यादा पेचीदा हो गई है। यदि जल्द ही फॉर्म 5, 6, या 7 की पूरी यूटिलिटी नहीं आई तो सरकार के पास डेडलाइन आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि, CBDT की ओर से अभी तक कोई नया आदेश या सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, इसलिए 15 सितंबर की डेडलाइन फिलहाल बरकरार है।
क्या है आगे की राह?
इतिहास देखें तो जब-जब विभाग ने प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से देर की है, डेडलाइन बढ़ाई जाती रही है। लेकिन जब तक सरकार औपचारिक घोषणा न करे, तब तक आपको 15 सितंबर 2025 ही आखिरी तारीख माननी होगी।
नतीजा क्या है?
ITR फाइल करने वालों के लिए यह सीजन कन्फ्यूजन से भरा है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि जो फॉर्म/यूटिलिटी उपलब्ध है, उसमें समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें। और जिनके लिए अभी तक फॉर्म नहीं आए, वे रोज विभाग की वेबसाइट देखें और अपडेट्स के लिए सतर्क रहें।



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